आखिरकार जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) काउंसिल ने पहली अप्रैल 2017 से देश में जीएसटी लागू करने की एक बड़ी बाधा पार कर ली। केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधियों वाली इस समिति में शून्य के अतिरिक्त जीएसटी की चार दरों पर सहमति बनी है। खाद्यान्न सहित खुदरा महंगाई दर की टोकरी में शामिल करीब 50 प्रतिशत वस्तुओं पर जीएसटी की दर शून्य रहेगी। अन्य वस्तुओं पर 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। तंबाकू उत्पाद, शीतल पेय और लक्जरी गाड़ियों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के अलावा अतिरिक्त सेस भी लगेगा। जीएसटी की ये दरें किन उत्पादों पर लागू होंगी इसकी विस्तृत सूची सचिवों की समिति तय करेगी।