The Modi government has framed a draft law to end the practice of instant triple talaq under which a man trying to divorce his wife by uttering the word “talaq” three times would face three years’ imprisonment and a fine.The draft classifies the offence as cognizable and non-bailable, has been circulated to states for consultations. Watch this video for more details.
केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने एक साथ तीन तलाक को अवैध घोषित करते हुए इस पर पाबंदी की कानूनी तैयारी कर ली है। आपको बता दें की इससे सम्बंधित 15 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीत सत्र में विधेयक पेश किया जा सकता है। विधेयक का पूरा मसौदा तैयार कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे अवैध घोषित किए जाने के बावजूद तीन तलाक के मामले लगातार हो रहे हैं। कानून के तहत तीन तलाक देना अवैध और अमान्य होगा। ऐसा करने पर पति को तीन साल की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। तीन तलाक देना गैर जमानती और संज्ञेय अपराध होगा। पूरी जानकारी के लिए देखें ये वीडियो |