आसाराम के गुनाहों का आज पहला हिसाब पूरा हुआ. नाबालिग से रेप के जुर्म में जोधपुर की स्पेशल कोर्ट ने आसाराम को उम्रकैद और 3 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है. आसाराम की चेली शिल्पी और सेवादार शरत को भी नाबालिग के रेप की साज़िश रचने के जुर्म में 20-20 साल कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है. आसाराम के पाप लोक का पर्दाफाश करने में इंडिया न्यूज़ सबसे आगे था. आज भी इंडिया न्यूज़ ने ही आसाराम के दोषी करार दिए जाने और उम्रकैद की सज़ा होने की खबर सबसे पहले दी. आसाराम को किन सबूतों ने सज़ा दिलाई? वो कौन-कौन से लोग थे, जिन्होंने आसाराम के धन और बाहुबल के दबाव झेलते हुए पीड़िता को इंसाफ दिलाया