आवाज़ बुलंद करने वाली इस महाबहस में आपका स्वागत है। आज फैसला हो गया कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार ही असली बॉस है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एलजी को खबरदार कर दिया है कि वो केजरीवाल सरकार की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं। दिल्ली में रूटीन के कामों के लिए एलजी की मंजूरी लेना सरकार के लिए जरूरी नहीं है। ये संविधान पीठ का फैसला है कि एलजी सिर्फ उन्हीं मामलों को राष्ट्रपति के पास रेफर कर सकते हैं, जो बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण हों। क्या अब दिल्ली में केजरीवाल के लिए सरकार चलाना आसान हो गया है? क्या अब एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच तकरार खत्म हो जाएगी, आज इन्हीं सवालों पर होगी महाबहस, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस.