दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत आज पौने दो लाख करोड़ के 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले पर अपना फैसला सुनाएगी. इस पर फैसला 21 दिसंबर को सुबह 10.30 बजे सुनाया जाएगा. कांग्रेस नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दौरान 2008 में दूरसंचार विभाग द्वारा 2जी स्पेक्ट्रम के लाइसेंस आवंटन में कथित तौर पर अनिमितता हुई थी. इस बारे में विशेष न्यायाधीश ओ.पी.सैनी ने कहा कि मैंने मामले से संबंधित फाइलें देख ली हैं और अब इस पर 21 दिसंबर को सुबह 10.30 बजे फैसला सुनाया जाएगा.
सीबीआई द्वारा पहला आरोप-पत्र दाखिल किए जाने के बाद 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की सुनवाई छह साल पहले शुरू हुई थी. इससे संबंधित सभी मामलों की सुनवाई विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी कर रहे हैं. कोर्ट ने तीन मामलों की सुनवाई की है जिसमें पहले मामले में ए राजा के अलावा कनिमोई,अंबानी समूह के एडीएजी, यूनिटेक समेत कई अन्य आरोपी हैं. सीबीआई की विशेष अदालत ने तीन मामलों की सुनवाई की है, जिसमें दो सीबीआई और एक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का है. सीबीआई ने आरोप लगाया था कि 122 लाइसेंस के आवंटन से 30,984 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. इसे दो फरवरी 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था. मामले में आरोपियों को छह महीने से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है.
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