आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द, EC के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति ने लगाई मुहर

Inkhabar 2019-03-01

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आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आप के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने वाली चुनाव आयोग की सिफारिश को राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. अब दिल्ली सदन में आम आदमी पार्टी के 46 विधायक बचे हैं. लाभ के पद पर कानून कहता है कि दिल्ली में कोई भी विधायक रहते हुए लाभ का पद नहीं ले सकता. केजरीवाल सरकार पर आरोप है कि उन्होंने अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था. जिनमें से राजौरी गार्डन विधानसभा सीट से विधायक जरनैल सिंह ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था.

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