सुप्रीम कोर्ट में 150 साल पुराने जल विवाद पर फैसला सुनाते हुए तमिलनाडु के हिस्से का पनी कम कर कर्नाटक को अतिरिक्त पानी देने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को 177.25 टीएमसी पानी,कर्नाटक को 14.75 टीएमसी अतिरिक्त पानी देने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तमिलनाडु को मिलने वाले पानी का हिस्सा घट गया है. तमिलनाडु को पहले 192 TMC पानी मिलता था जबकि नए फैसले के मुताबिक अब तमिलनाडु को 177.25 टीएमसी पानी ही मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आदेशष लागू कराना केंद्र सरकार का काम हैं.
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