मॉब लिंचिंग: गोरक्षा के नाम पर हिंसा को रोकने के लिए राज्यों को जारी हो सकती है गाइडलाइन

Inkhabar 2019-03-01

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गोरक्षा के नाम पर होने वाली भीड़ की हिंसा को रोकने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा. माना जा रहा है कि आज चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ केंद्र और राज्यों के लिए गाइडलाइन जारी करेगी. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस तरह की हिंसा रोकना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है. ये सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है, बल्कि गोरक्षा के नाम पर भीड़ की हिंसा, क्राइम है. अदालत इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती कि कोई भी कानून को अपने हाथ में ले. इस टिप्पणी के बाद ऐसा माना जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को गाइडलाइंस जारी कर सकता है.


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