Child Pornography: अब भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर कानून में बड़े बदलाव

Inkhabar 2019-03-01

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महिला और बाल विकास मंत्रालय चाहता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की शिकायत दर्ज ना कराने वालों को भी सजा दी जाए । मंत्रालय ने कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा है कि जो लोग इंटरनेट या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखकर भी नजरअंदाज करते हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए । महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसके लिए पॉक्सो एक्ट में संशोधन करने की सिफारिश की है । संशोधन के बाद सोशल मीडिया पर बच्चों के यौन शोषण का वीडियो देखना या शेयर करना भी पॉक्सो के तहत अपराध माना जाएगा.

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