रांची. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने साेमवार काे रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। साव के सरेंडर करने के बाद उन्हें एडीजे-7 एसएस प्रसाद ने होटवार जेल भेज दिया। इससे पहले साव ने जमानत के लिए कोर्ट में याचिका भी लगाई जिसे खारिज कर दिया गया। सुप्रीम काेर्ट ने 12 अप्रैल काे उन्हें 15 अप्रैल तक रांची की निचली अदालत में सरेंडर करने का अादेश दिया था। 12 अप्रैल को सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि साव से जुड़े बड़कागांव केस समेत अन्य मामले हजारीबाग से रांची की अदालत में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इससे पहले जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चार अप्रैल को योगेंद्र साव की जमानत रद्द कर दी थी।