मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ता युवती को बिलासपुर सीएमएचओ के पास उपस्थित होने का निर्देश दिया. इसके साथ ही सीएमएचओ को यह भी निर्देश दिया है कि एमटीपी एक्ट 1971 के प्रावधानों के मुताबिक गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है या नहीं. इसका भी उल्लेख करें.