'ट्रिपल तलाक' कानून पास होने के बाद राजस्थान में पहला मामला, 55 साल की महिला के पति पर FIR

Views 1

first time in rajasthan: Police FIR against husband in Triple Talaq Law

कोटा। ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद राजस्थान में पहली बार एक आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। यहां कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में रहने वाली 55 साल की एक महिला को तीन बार तलाक, तलाक, तलाक बोलकर छोड़ दिया गया था। जिसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा। इस मामले में पुलिस ने महिला के पति के खिलाफ मुस्लिम महिला सरंक्षण अधिनियम की धारा—3 एवं 4 के तहत केस दर्ज किया। कहा जा रहा है कि देश में 'ट्रिपल तलाक' कानून बनने के बाद किसी आरोपी पति के खिलाफ प्रदेश में यह पहली एफआईआर है। डीएसपी भगवत सिंह हिंगड का कहना है कि अब कोई किसी भी महिला को तीन बार तलाक कहकर निष्काषित नहीं किया जा सकता। दोषी पर एक्शन लिया जाएगा।

Share This Video


Download

  
Report form
RELATED VIDEOS