उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र के साथ अधिकारों के बंटवारे को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया। इसे केजरीवाल सरकार के लिए करारा झटका माना जा रहा है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय इस पर पहले ही सुनवाई कर चुका है। पहले उसे इस पर फैसला देने दें इसके बाद ही इसे उसके पास लेकर आएं। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह इस मामले में उच्च न्यायालय को यह आदेश कैसे दे सकते हैं कि वह सिर्फ अधिकार क्षेत्र पर फैसला सुनाए न कि इसके गुण दोष पर।