उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक मानहानि कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए इस दंडात्मक कानून की धारा 499 और 500 की संवैधानिक वैधता की पुष्टि करते हुए कहा है कि यह धाराएं पूरी तरह सही हैं इन्हें खत्म नहीं किया
जाएगा। शीर्ष अदालत ने मानहानि कानून की धाराओं को चुनौती देने वाली कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिकाएं खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। हालांकि न्यायालय ने इसके साथ यह भी कहा कि देशभर में मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए गए हैं कि निजी मानहानि की शिकायतों पर समन जारी करते समय अत्यंत सावधानी बरती जाए।