जीएसटी बिल : अतिरिक्त कर का प्रावधान हटाया | Union Cabinet approves key changes to GST Bill

Webdunia 2019-09-20

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सरकार ने वस्तु एवं सेवाकर संविधान संशोधन विधेयक में कुछ प्रमुख बदलावों को मंजूरी दे दी। राज्यों को एक प्रतिशत अतिरिक्त विनिर्माण कर लगाने संबंधी प्रावधान हटा लिया गया है। इसके साथ ही जीएसटी अमल में आने के पहले पांच साल के
दौरान राज्यों को राजस्व नुकसान की भरपाई की गारंटी पर भी मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए। विधेयक में एक प्रतिशत अंतर-राज्यीय कर को समाप्त कर
सरकार ने विपक्षी दल कांग्रेस की तीन में से एक प्रमुख मांग को मान लिया है। कांग्रेस के विरोध की वजह से ही जीएसटी विधेयक राज्यसभा में अटका हुआ है।

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