उच्चतम न्यायालय ने आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपति रखने के मामले में अन्नाद्रमुक महासचिव वीके शशिकला को मंगलवार को दोषी करार दिया। इसके साथ ही 19 साल पुराने मुकदमे में उन्हें बरी करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया। इस मामले में दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता भी आरोपी थीं। इस फैसले से तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहीं शशिकला को जेल जाना होगा। वे अब 10 साल तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी।
उच्चतम न्यायालय ने बेंगलुरु की निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह सही करार देते हुए उसे बहाल किया। निचली अदालत ने शशिकला के दो रिश्तेदारों वीएन सुधाकरण और इलावारसी सहित सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। न्यायमूर्ति पीसी घोष और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय वाली दो न्यायाधीशों की पीठ ने शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों को बेंगलुरू स्थित निचली अदालत में समर्पण करने तथा चार वर्ष कारावास की सजा का बचा हुआ हिस्सा पूरा करने का निर्देश दिया। इस फैसले के बाद शशिकला अब विधायक नहीं बन सकती हैं और ऐसे में वह मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकेंगी।