Deadline to link Aadhaar with Permanent Account Number is 30 September 2019. After this, the PAN card will be 'useless' if it is not linked. After 30 September, your PAN card will not be valid. This will not be of any use. Also, the Income Tax Department will also make it invalid. PAN card is one of the required documents. So it is important that it is linked as soon as possible. This is the last time you can save your PAN card from being junk.
परमानेंट अकाउंट नंबर के साथ आधार को लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2019 है. इसके बाद लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड 'बेकार' हो जाएगा. 30 सितंबर के बाद आपका पैन कार्ड मान्य नहीं होगा. यह किसी काम नहीं आ सकेगा. साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसे अमान्य करार कर देगा. पैन कार्ड जरूरी दस्तावेजों से एक है. इसलिए जरूरी है कि इसे जल्द से जल्द लिंक करा लिया जाए. ये आखिरी मौका है जब आप अपने पैन कार्ड को रद्दी होने से बचा सकते हैं.
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