सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के दफ्तर को आरटीआई कानून के दायरे में ही रखने का फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ शर्तों के तहत सीजेआई का दफ्तर इस कानून के दायरे में आएगा. खुद सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच जजों वाली पीठ ने इस मामले पर फैसला सुनाया.