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इंदौर में प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करना भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित उन सभी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए महंगा साबित हो रहा है जिन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ संभागायुक्त के घर के बाहर धरना दिया था दरअसल इस मामले में संयोगितागंज थाने में पहले जहां धारा 144 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था वहीं अब इस मामले में धाराएं बढ़ा दी गई है, इन बढ़ी हुई धाराओं के बाद महासचिव और सभी पदाधिकारी के साथ कार्यकर्ताओं की मुसीबत बढ़ना भी तय है। महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, विधायक महेंद्र हार्डिया, रमेश मेंदोला, शहर अध्यक्ष गोपी नेमा के साथ सभी 350 बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर 4 धाराए और बढ़ाई गई है।अब पुलिस ने भड़काऊ बयान देने, धमकी देने, और विधि विरुद्ध जमाव को लेकर धाराए बढ़ाई है। धारा 144 के साथ अब भाजपा नेताओं पर आईपीसी की धारा 149,143,506, और 153 के तहत भी प्रकरण चलाया जाएगा। गौरतलब है कि संयोगितागंज थाने में भाजपाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है।