2012 में हुए निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है. कोर्ट ने बुधवार को चार दोषियों में से एक मुकेश की याचिका याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अब इस केस में कोई योग्यता नहीं है, कथित टॉर्चर फांसी रोकने के लिए आधार नहीं हो सकती है, सभी दस्तावेजों को राष्ट्रपति के सामने रखा गया था और इन बातों को ध्यान में रखा गया है.