सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी (SC/ST) अत्याचार निवारण कानून में संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
जस्टिस अरुण मिश्र, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस रवीन्द्र भट्ट की बेंच ने मामले की सुनवाई की। 3 जजों की पीठ में 2-1 से यह फैसला कोर्ट ने सुनाया है।
कोर्ट के एससी/एसटी एक्ट पर इस फैसले के बाद अब सिर्फ शिकायत के आधार पर ही बिना किसी जांच के गिरफ्तारी होगी। हालांकि फैसले में कोर्ट ने अग्रिम जमानत को मंजूरी दी है।
कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने से पहले भी किसी वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि विशेष परिस्थितियों में कोर्ट एफआईआर खारिज कर सकता है।