औरेया -कलयुगी पिता को आजन्म कारावास व 50 हजार का जुर्माना।

Bulletin 2020-02-10

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सरकार द्वारा चलाये जा रहे यूपी फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज एक दुष्कर्म आरोपी को सजा सुनाई। जिला न्यायालय जालौन द्वारा नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आज अपर जिला न्यायाधीश गुलाम मुस्तफा द्वारा यूपी फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में कलयुगी पिता को आजीवन कारावास व 50 हजार का जुर्माना सहित सायकल 4 बजे यह सजा सुनाई आपको बता दे कि जनपद जालौन के थाना गोहन के एक ग्राम में कलयुगी पिता नाहर सिंह द्वारा अपनी नाबालिग 12 वर्ष की लड़की के साथ लगातार एक वर्ष से भय दिखाकर नाबालिग लड़की बलात्कार करता रहा नाबालिग लड़की ने आप बीती अपने बाबा राधेलाल को सुनाई बाबा राधे लाल ने दिनाँक 10-12-2019 को एक लिखित तहरीर थानाध्यक्ष गोहन विनोद पांडेय को दी गई थी जिसमे मु अ स 186/2019 धारा 376 व पास्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी जिसको थाना प्रभारी गोहन विनोद पांडेय ने मात्र 21 दिन में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई जिसके बाद कोर्ट में केस की पैरवी शाशकीय अधिवक्ता लखनलाल पेशवंदी की और शासन की मंशानुसार एक नाबालिग बेटी को आज मिला न्याय जिसके चलते अपर जिला जज गुलाम मुस्तफा द्वारा अभियुक्त नाहर सिंह को बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में जीवित रहते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई और जिला न्यायालय उरई में पुलिस कस्टडी में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है।

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