लॉक डाउन तोड़ा तो छह माह की कैद

Patrika 2020-03-24

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चूरू. देश में कई जगह कोरोना संक्रमण के तीसरे चरण में प्रवेश कर जाने का असर चूरू पर भी दिखाई पड़ा। हालांकि, अभी तक चूरू में एक भी पॉजिटिव मामला नहीं आया है। लेकिन एहतियातन मंगलवार को जिला और पुलिस प्रशासन ने बेहद सख्त रवैया अपनाया। सीएम के साथ चली लंबी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद कलक्टर ने कड़ाई बरते जाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जनता हालात की गंभीरता समझें। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने एवं बचाव के लिए भारत एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट के तहत एवं धारा-144 के आदेशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा-188 के तहत आरोपी को 6 माह का कारावास अथवा 2 हजार का अर्थदंड अथवा दोनों सजाएं साथ देने का प्रावधान है। लॉक डाउन और कफ्र्यू में बहुत ही बारीक अंतर है। लिहाजा, लोग प्रशासन को इसके लिए मजबूर न करें। अत लोग प्रशासन के समस्त आदेशों की अक्षरश: पालना करना सुनिश्चित करें।

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