कोरोना वायरस संक्रमण के संदर्भ में प्रदेश सरकार द्वारा घर से बाहर सार्वजनिक स्थल पर निकलते समय फेस कवर अर्थात मास्क लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। अतः जनपद के प्रत्येक नागरिक से अपील है कि अपरिहार्य स्थिति में घर से बाहर निकलते समय अपने मुंह को मास्क से ढककर ही निकलें। यदि मास्क न हो तो किसी साफ कपड़े से जैसे रुमाल, गमछा, दुपट्टा आदि से नाक मुंह ढक कर बाहर निकले। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध एपिडेमिक एक्ट 1897 (महामारी अधिनियम) के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।