सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार यानी आज एक अहम फैसले में व्यभिचार कानून (adultery law) को असंवैधानिक करार देते हुए इसे अपराध मानने से इनकार कर दिया है. अदालत की 5 जजों की पीठ ने कहा कि यह कानून असंवैधानिक और मनमाने ढंग से लागू किया गया था. करीब 157 साल पुराने इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने 9 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रखा था.