INX Media Case: कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को मिली जमानत, पर रिहा नहीं होंगे

News State UP UK 2020-04-24

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कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्‍स मीडिया केस (INX Media Case) में सीबीआई की ओर से दर्ज मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्‍हें देश नहीं छोड़ने को कहा है. हालांकि ईडी (Enforcement Directorate) की ओर से दर्ज मुकदमे में पी चिदंबरम को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा. कोर्ट ने एक लाख के मुचलके पर जमानत देते हुए पी चिदंबरम से अपना पासपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी और मामले में पी चिदंबरम की जरूरत नहीं तो ही रिहा किया जाएगा. चिदंबरम पर आरोप है कि वित्‍त मंत्री रहते हुए उन्‍होंने गलत तरीके से विदेशी निवेश को मंजूरी दी थी. ईडी का आरोप है कि पी चिदंबरम ने विदेशों में संपत्‍तियां बनाई हैं. पी चिदंबरम 24 अक्‍टूबर तक ईडी की ओर से दर्ज मुकदमे में न्‍यायिक हिरासत में हैं.

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