दिल्ली का बॉस कौन?, सर्विसेज का मुद्दा बड़ी बेंच को भेजा गया

News State UP UK 2020-04-25

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अधिकारों की जंग में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस कर अपनी आपत्‍ति जताई. उन्‍होंने सवाल उठाया, ट्रांसफर-पोस्‍टिंग नहीं करेंगे तो सरकार कैसे चलेगी. उन्‍होंने फैसले को संविधान के खिलाफ बताया. यह कैसे हो सकता है कि चुनी हुई सरकार को ट्रांसफर का अधिकार नहीं होगा. दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री ने कहा, अगर एक सरकार को ट्रांसफर-पोस्‍टिंग करने का भी पावर नहीं होगा तो सरकार कैसे काम करेगी. एक पार्टी की सरकार, जिसके पास 67 सीटें हैं लेकिन पावर उनके पास है, जिनके पास केवल 3 विधायक हैं. अरविंद केजरीवाल ने कहा- हम इस मामले में कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे.

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