Lockdown। केंद्र ने जारी की नई Guideline, खुलेंगी सभी Shops,बंद रहेंगे Malls, बाजार और Liquor shop

santosh trivedi 2020-04-25

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केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने शनिवार से सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। इसमें जरूरी और गैर-जरूरी सामान की दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। लेकिन मॉल्स और बाजार कांप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन कानून के तहत ये आदेश जारी किए हैं। पर गौर करने की बात ये है कि अब राज्य सरकार और इसके अनुसार स्थानीय जिला प्रशासन को इस संबंध में नियम बनाते हुए आदेश जारी करने होंगे। राज्यों और जिला प्रशासन को अब ये बताना होगा कि ये आदेश कहां लागू होंगे और कहां नहीं। कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें खोलने की अनुमति है. शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें, पड़ोस की दुकानें, आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है.आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो दुकानें खुलेंगी उनको शॉप एंड एस्टिब्लिशमेंट एक्ट में पंजीकृत होना चाहिए। इस तरह शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी क्योंकि उन्हें शॉप एंड एस्टिब्लिशमेंट एक्ट में नहीं रखा जाता। यानी अब ग्रीन जोन में कोई भी दुकान खोलने की पहली शर्त ये है कि वो दुकान पंजीकृत हो।

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