सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अयोध्या पर ऐतिहासिक फैसला देते हुए भव्य राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन माह में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के लिए अयोध्या में ही दूसरी जगह मस्जिद निर्माण के लिए जमीन देने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों वाली संविधान पीठ ने शनिवार सुबह फैसला देते हुए कहा, हिन्दुओं की आस्था पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते. सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज कर दी और साथ ही निर्मोही अखाड़े का एक सूट भी खारिज कर दिया