कलेक्टर इन्दौर द्वारा रिलायबल ग्रुप ऑफ कंपनीज इन्दौर के विरूद्ध पारित आदेश के पालन में तहसीलदार मक्सी द्वारा रिलायबल ग्रुप ऑफ कंपनीज की शाजापुर जिले की संपत्तियों को कुर्क किया गया है। संयुक्त संचालक संस्थागत वित्त मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा आवेदक श्री राकेश पिता रामचरण छगानी निवासी डासरी तहसील एवं पोस्ट कनाड़िया (बेटमा) जिला इन्दौर के विरूद्ध रिलायबल ग्रुप ऑफ कंपनीज इन्दौर के प्रकरण में इन्दौर कलेक्टर द्वारा कंपनी की संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश विगत 05 अगस्त 2019 को दिये गये हैं। कंपनी की शाजापुर स्थित संपत्ति धारक भगवती बाई पति रतनसिंह सर्वे नम्बर 495 रकबा 1.181, भगवती बाई सर्वे नम्बर 436/2 रकबा 0.151 तथा जितेन्द्रसिंह सर्वे नम्बर 118/4 रकबा 0.009 ग्राम गडरोली हल्का मक्सी तहसील शाजापुर एवं भगवती बाई पति एजनसिंह सर्वे नम्बर 118/6 मिन-4 रकबा 0.033 ग्राम मक्सी को तहसीलदार मक्सी द्वारा कुर्क कर लिया गया है। कुर्क की गई संपत्ति को विक्रय, हस्तांतरण, दान, अंतरित या अधिभारित नहीं किये जाने के आदेश दिये गये हैं।