अब पोस्ट ऑफिस में नहीं रख सकेंगे जीरो बैलेंस खाते
जीरो बैलेंस अकाउंट हो जाएगा बंद
खाते को आधार से लिंक करने पर मिलेगा फायदा
डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट का मिलेगा लाभआधार से लिंक करवाने से मिलेगा फायदा
आपको बता दें कि आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के अनुसार, अपने बैंक खाते को आधार नंबर के साथ लिंक करना जरूरी नहीं है, लेकिन पेंशन, एलपीजी सब्सिडी इत्यादि जैसी सरकारी सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए अपने बैंक खाते में आधार नंबर देना जरूरी है। डाक विभाग ने इस संबंध में हाल ही में एक निर्देश जारी किया है जिसके मुताबिक जो लोग पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में सरकार की डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें अपना अकाउंट आधार से लिंक कराना होगा। आधार से लिंक कराने के लिए खाता खोलने के एप्लिकेशन में ही कॉलम दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर लिंकिंग सीडिंग और रिसीविंग डीबीटी बेनिफिट्स इनटू पीओएसबी अकाउंट नाम से जारी की गई एप्लीकेशन के जरिए खाताधारक अपने आधार से अपने बचत खाता को जोड़ सकते हैं। वहीं, ऑफलाइन लिंक कराने के लिए खाताधारक अपनी आधार डिटेल्स को संबंधित पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जमा कर सकते हैं।
डाक विभाग ने अपने सेविंग अकाउंट से जुड़े नियमों में कुछ बदला किया है। अब अगर आप अपने अकाउंट को जीरो बैलेंस रखते हैं तो उसके लिए पैनल्टी देनी होगी।