हिस्ट्रीशीटर की 25 करोड़ की संपत्ति सीज
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जनपद मुजफ्फरनगर में रविवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव शेरपुर निवासी एक हिस्ट्रीशीटर अपराधी की लगभग 25 करोड़ की ऐसी अचल संपत्ति सील की है जिसे अपराधी द्वारा विभिन्न तरीके के गलत कार्यों में सम्मिलित रहकर अर्जित किया था रविवार को एसडीएम सदर दीपक कुमार व सीओ राजेश त्रिवेदी और थाना नगर कोतवाली पुलिस ने थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव शेरपुर में पुलिस बल के साथ पहुंचकर गांव शेरपुर निवासी इमलाख पुत्र इलियास की लगभग 25 करौड की अचल संपत्ति सील की है आरोपी इमलाख पर सन 2017 में गांव शेरपुर में पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से पथराव मारपीट और फायरिंग वह पुलिस की डायल 112 गाड़ी में तोड़फोड़ और चीता मोबाइल 4 व 5 को आग लगाकर नष्ट कर दिया गया था जिसके खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट क्रिमिनल लॉ एक्ट हत्या का प्रयास धोखाधड़ी जालसाजी आदि जैसी संगीन धाराओं में लगभग आधा दर्जन मुकदमे दर्ज किए गए थे आरोपी इमलाख पर यूपी बोर्ड व विभिन्न बोर्ड की फर्जी मार्कशीट बनाकर छात्रों को देकर तथा व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी जालसाजी करते हुए अवैध धन अर्जित किया गया है पुलिस द्वारा सील की गई संपत्ति में थाना छपार क्षेत्र के गांव सिमरती में 41 बीघा कृषि भूमि जिसकी कीमत लगभग 1.1 करौड , थाना छपार क्षेत्र के ही गांव ताजपुर में 26 बीघा भूमि जिसकी कीमत लगभग 90 लांख है , थाना सिविल लाइन क्षेत्र के गांव सरवट में एक 842 गज का खाली प्लाट जिसकी बाजारी कीमत लगभग 3 करोड रुपए , थाना छपार क्षेत्र के गांव भमावड़ी में बाबा मेडिकल कालेज की 51 बीघा जमीन जिसकी कीमत लगभग 2 करोड रुपए, कॉलेज की चार बनी हुई बिल्डिंग जिनकी कीमत धारा करोड रुपए आंकलन की गई है पुलिस के अनुसार यह सभी संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई थी जिसकी कीमत कुल मिलाकर लगभग 25 करौड रुपये है जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) के अंतर्गत जप्त किया गया है