ट्यूशन फीस नहीं वसूल सकेंगे निजी स्कूल..

Patrika 2020-10-01

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एकल पीठ के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक.
प्रदेश के लाखों अभिभावकों को मिली राहत
हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर तक लगाई रोक

स्कूल फीस वसूली मामले में राजस्थान हाई कोर्ट से प्रदेश के लाखों अभिभावकों को राहत मिली है। सीजे इंद्रजीत माहन्ती की खंडपीठ ने गुरुवार को एकलपीठ के आदेश पर 9 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। कोर्ट मामले की अंतिम सुनवाई 5 अक्टूबर को करेगी। एकलपीठ के फैसले पर रोक लगने से स्कूल संचालक अब अभिभावकों से फीस वसूली नहीं कर सकेंगे। आज के आदेश से अब राज्य सरकार के 7 अप्रेल और 9 जुलाई के फीस स्थगन के आदेश प्रभावी हो गए हैं। इसके तहत अब कोई भी स्कूल अभिभावकों से फीस वसूल नहीं कर सकती है। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व एकलपीठ ने कोविड.19 के तहत निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूलने के आदेश जारी किए थे। जिसका फायदा उठाकर अधिकांश निजी स्कूलों ने ट्यूशन फीस में ही सभी अन्य मदों की फीस को मिलाकर 30 फीस कम कर दी थी। इसके बाद 70 फीसदी फीस जमा कराने के मैसेज अभिभावकों को लगातार भेजे जा रहे थे, जिससे अभिभावक परेशान हो रहे थे। इसके बाद कई अभिभावकों ने एकलपीठ के आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अब हाईकोर्ट खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है।

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