Mathura News: प्रदेश के मुखिया योगी आदित्य नाथ भू-माफ़ियाओं की हस्ती को उजाड़ने में लगे हुए है। वही दूसरी तरफ भू-माफिया बेधड़क होकर सरकारी जमीन पर कब्ज़ा कर रहे है। सरकारी जमीन पर जेसीबी बिना किसी रूकावट के चल रही है। प्रशासन के अधिकारीयों के साठ-गांठ के कारण सरकारी बेश-क़ीमती जमीन पर कब्ज़े किये जा रहे है।
जिले में दो मंत्री होने के बाद भी भू-माफिया प्रशासन के नाक के नीचे सरकारी जमीन को हथियाने में लगे है। मामला थाना गोविन्द नगर क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सरकारी जमीन खसरा संख्या 666 जो कि मसानी का है। हेमंत ढींगरा पुत्र स्वर्गीय जगदीश ढींगरा और अन्य शहर के बड़े भू-माफिया और अराजक तत्वों के सहयोग से अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। जबकि उपरोक्त जमीन दर्ज कागजात सरकार की है। राजस्व कर्मी की मिली भगत से भू-माफिया हेमंत ढींगरा के पिता स्वर्गीय जगदीश ढींगरा ने कागजातों में अपने आपको खसरा संख्या 669 व रकबा 0-259 सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे दार के रूप में दर्ज करा लिया है। जबकि उपयुक्त माप किया तो सरकार की है। कब्ज़ा खसरा नंबर 666 ,667 ,668 पर किया जा रहा है। इस जगह में भी रामलीला सभा मथुरा की पार्किंग है। हेमंत ढींगरा के पिता स्वर्गीय जगदीश ढींगरा के द्वारा एक सिविल अपील अपर जिला जज के आदेश दिनांक 18.2.2015 का हवाला उपयुक्त जगह को कब जाने में दिया जा रहा है जबकि उपरोक्त जमीन में कहीं भी खसरा संख्या 666 व 668 और ना ही खसरा नंबर और रकबा 0-269 का जिक्र अथवा उल्लेखनीय अपर जिला जज नवम के द्वारा अपने आदेश में नहीं किया गया। ना ही मूल वाद संख्या का उल्लेख किया गया जिसमें यह स्पष्ट नहीं है कि उपरोक्त निर्णय दिनांक 18.2.2015 किसी मूल बाद से संबंधित है उपरोक्त निर्णय दिनांक 18.2.2015 में न्यायालय द्वारा सिर्फ कब्जे के आधार पर मथुरा नगर पालिका की ग्रह कर वह जलकर की पावती व बिजली पक्ष व एसेसमेंट की नकल के आधार पर उपरोक्त वाद दायर किया गया प्रतीत होता है जिसमें जमीन व पृथ्वी के साथ उपरोक्त खसरा नंबर का कोई उल्लेख नहीं है। न्यायालय के उपरोक्त आदेश अनुसार हेमंत ढींगरा भवन गोदाम संख्या 193/ 89/1 एक पर काबिल है। उपर्युक्त के अलावा न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर अन्य किसी सरकारी व गैर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है। उपयुक्त व्यक्ति द्वारा बेशकीमती सरकारी जमीन पर भू-माफिया एवं बदमाश किस्म के अराजक तत्वों के साथ सांठगांठ कर कब्जा कर फर्जी एवं गैर कानूनी तरीके से हड़पना चाहते हैं। उपयुक्त सिविल अपील नंबर 17 2010 अपर जिला जज नवम के आदेश दिनांक 18 2015 को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रेलवे अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारियों को भ्रमित कर नाजायज दबाव बनाते हुए उपयुक्त जमीन पर कब्जा कर खुर्द बंद करना चाहते हैं ।
मामला संज्ञान में एडीएम प्रशासन के संज्ञान में आया तो एसडीएम प्रशासन सतीश त्रिपाठी ने भू-माफियाओं द्वारा किये जा रहे कब्ज़े को रुकवाने किये लिए तहसीलदार सदर को निर्देश दिए की तत्काल कब्ज़े को रुकवाया जाए। एडीएम के निर्देशों को तहसीलदार नीरज शर्मा ने हवा में उड़ा दिया। सरकारी जमीन पर कब्ज़े को रुकवाने की वजह कब्ज़ा कर रहे लोगों की अगवानी करते दिखे। तहसीलदार नीरज शर्मा को एडीएम प्रशासन के द्वारा चेतवानी दी गयी।