एमपी हाईकोर्ट ने दिया आदेश- कंप्यूटर बाबा को तुरंत रिहा किया जाय, 11 दिन बाद जेल से छूटे

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इंदौर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को धार्मिक गुरु और पूर्व मंत्री कंप्यूटर बाबा को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। कंप्यूटर बाबा को इसी महीने की शुरुआत में पुलिस ने तब गिरफ्तार किया था जब इंदौर जिला प्रशासन ने उनके आश्रम को ध्वस्त कर दिया था। कंप्यूटर बाबा पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी जमीन हड़पने के मकसद से अवैध तरीके से आश्रम का निर्माण कराया था। हाईकोर्ट के आदेश पर गिरफ्तारी के 11 दिन बाद कंप्यूटर बाबा को गुरुवार की शाम में सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से छूटकर बाहर आने को कंप्यूटर बाबा ने सत्य की जीत बताया है।

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