COVID-19: यूपी में शादियों के लिए नई गाइडलाइन जारी, नियमों के उल्लंघन पर दर्ज होगी FIR

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लखनऊ। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शादी समारोहों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश में अब शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या तय कर दी गई है। यूपी में अब शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही डीजे और बैंड पर भी रोक लगा दी गई है। शादी में बैंड और डीजे पर रोक रहेगी। नए नियम के मुताबिक, घर में शादी के लिए जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी, लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी।

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