हर स्कूल में होगा तंबाकू मुक्त कमेटी का गठन
स्कूलों में लिखे जाएंगे धूम्रपान संबंधी निर्देश
हर माह अधिकारियों को भेजनी होगी रिपोर्ट
स्कूलों को तंबाकू के सेवन से मुक्त करने और स्कूल के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री को लेकर एक बार फिर सरकार ने सख्ती बरतने का निर्णय लिया है और फिर से स्कूलों को तंबाकू मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश के मुताबिक स्कूल परिसर में ना तो स्टाफ तंबाकू, गुटखा और धूम्रपान कर सकेगा और ना ही बाहर से आने वाले लोगों को करने दिया जाएगा। यह आदेश प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होंगे। इस काम को अमली जामा पहनाने के लिए हर स्कूल में तंबाकू मुक्त कमेटी का गठन भी किया जाएगा। नए नियम और आदेशों के अनुसार अब विद्यालय की २०० मीटर की परिधि में धूम्रपान सामग्री नहीं बेची जा सकेगी और इसका सख्ती से पालन किया जाएगा।