The Allahabad High Court recently reunited an interfaith couple while noting that the Woman (Shikha) had "expressed that she wants to live with her husband (Salman @ Karan) she is free to move as per her own choice without any restriction or hindrance being created by third party.". Watch video,
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एटा की शिखा को उसकी मर्जी के मुताबिक उसके पति सलमान उर्फ करन के साथ रहने की इजाजत दी है. अदालत ने पुलिस को उसके हिफाजत से उसके पति के घर पहुंचाने का हुक्म भी दिया. एटा की सीएजेएम कोर्ट ने उसे सीडब्ल्यूसी को सौंप दिया था, जिसने उसे उसके घर वालों को दे दिया था. कोर्ट ने उनके खिलाफ सख्त टिप्प्णी की है. देखिए वीडियो
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