आश्रम व शिकायतकर्ता के घर को जेसीबी से गिराया

Patrika 2021-02-08

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फर्रुखाबाद में हाईकोर्ट के आदेश पर सद्गुरु आश्रम व शिकायतकर्ता के घर के कब्जे वाले हिस्से को जेसीबी से गिरवा दिया गया। शिकायतकर्ता को मकान व दुकान से सामान निकालने का मौका भी नहीं दिया गया। निशान लगने के कुछ देर बाद कार्रवाई कर दी गई। इसको लेकर शिकायतकर्ता व उसके परिजनों की तहसीलदार सदर व लेखपालों से तीखी नोकझोंक हुई। कई बार काम बंद भी करवाया गया। भीड़ को पुलिस ने डंडा फटकार कर खदेड़ दिया।फतेहगढ़ के मोहल्ला सिविल लाइन मड़ैया निवासी सुशील कुमार उर्फ गुड्डू दिवाकर व सद्गु आश्रम के संचालक गरुुरुचरनदास उर्फ केएन पांडेय का वर्ष 2013 से नाले की जमीन पर कब्जा करने को लेकर विवाद चला आ रहा है। नाले की जमीन की नाप की गई और आश्रम में पड़ी दूसरी जमीन को नाले की जमीन बताकर वहां से नाला निकालने के लिए छोड़ दिया। इस पर सुशील ने हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार व डीएम फर्रुखाबाद सहित कई अधिकारियों को पार्टी बनाकर याचिका दायर कर दी। हाईकोर्ट ने 21 जनवरी को नाले की जमीन से कब्जा हटवाकर रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए। मुकदमे में 9 फरवरी की तारीख लगी है। तहसीलदार सदर राजू कुमार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका रविंद्र कुमार, चकबंदी अधिकारी नरेश चंद्र कनौजिया, सर्वे लेखपाल जगराम की कमेटी व अन्य लेखपाल तीन जेसीबी व फतेहगढ़ कोतवाल जय प्रकाश पाल के साथ मौके पर पहुंचे। सबसे पहले आश्रम के पिछले हिस्से की पैमाइश की गई। कब्जे वाले हिस्से पर चिह्न लगाने के बाद जेसीबी से यज्ञशाला व उसके पास की दीवार को गिरवा दिया गया।

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