People who have set up recurring auto-debit transactions to pay bills for phone, internet, video streaming and other online services are likely to see the payments fail from April 1 due to the Reserve Bank of India's (RBI) March 31 deadline to banks for putting in place a security measure called Additional Factor Authentication (AFA).
अगर आपने भी मोबाइल बिल, बिजली बिल या बाकी किसी यूटिलिटी बिल के पेमेंट के लिए ऑटो डेबिट की सुविधा ले रखी है तो आपको 1 अप्रैल से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. क्योंकि 31 मार्च से रिजर्व बैंक की Additional Factor Authentication के लिए नई गाइडलाइंस को लागू करने की डेडलाइन है. ये गाइडलाइंस डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए रेकरिंग पेमेंट के लिए होंगी. ये नई गाइडलाइंस OTT सब्सक्रिप्शन और डिजिटल न्यूज सब्सक्रिप्शन के ऑटो डेबिट पर भी लागू होंगी.
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