सोशल मीडिया पर झूठी या आपत्तिजनक पोस्ट पर होगी 188 के तहत कार्यवाही, कलेक्टर ने धारा 144 लगाई

Bulletin 2021-04-17

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शाजापुर। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कोरोना महामारी से संबंधित झूठी, भ्रामक एवं आपत्तिजनक संदेश, खबरे, वीडियों, तस्वीरे, आडियों या आडियों क्लिप्स आदि फैलाए जाने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाया है। इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान समय में कोरोना महामारी के चलते समय-समय पर अनके कदम उठाये गये है एवं यह प्रयास किया गया है कि कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को कम किया जाये व जो लोग संक्रमित है उन्हें अस्पतालों में यथोचित लाभ मिल सके। किन्तु कभी-कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस जैसे ट्विटर, फेसबुक, वाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि पर भ्रामक, झूठी व गलत खबरे (Fake News) एवं आपत्तिजनक संदेश, वीडियो, तस्वीरें आडियों क्लिप्स इत्यादि फैलाये जाते है। जो गलत है, इसे देखते हुए प्रतिबन्ध लगाया है।

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