सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनावी बॉन्ड पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की याचिका पर सुनवाई करते हुए इन पर किसी तरह की अस्थायी रोक से इनकार कर दिया, हालांकि अदालत ने निर्देश दिया कि सभी राजनीतिक दल 30 मई तक बॉन्ड से मिली राशि और इसके दानकर्ताओं के नाम समेत सभी जानकारी सीलबंद लिफाफे में चुनाव आयोग को दें. अदालत के इस आदेश पर एडीआर के सह-संस्थापक जगदीप छोकर से द वायर के अजय आशीर्वाद की बातचीत.
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