सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2:1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए सेंट्रल विस्टा परियोजना की खातिर पर्यावरण मंजूरी और भूमि उपयोग में बदलाव की अधिसूचना को बरकरार रखा और इसके साथ परियोजना को हरी झंडी दे दी.
जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 2:1 के बहुमत के फैसले में कहा कि परियोजना के लिए जो पर्यावरण मंजूरी दी गई है तथा भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए जो अधिसूचना जारी की गई है, वे वैध हैं. इस मुद्दे पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी ने आर्किटेक्ट अनुज श्रीवास्तव और प्रोफ़ेसर नीरा चंडोक से बात की।
Arfa Khanum Sherwani in conversation with Advocate Anupam Srivastava and Professor Neera Chandhoke