PPF अकाउंट में कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख सालाना जमा किया जा सकता है. PPF अकाउंट में जमा राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80 C के तहत टैक्स छूट उपलब्ध है. इसके अलावा खाते में अर्जित संपूर्ण ब्याज आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत कर मुक्त है.
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