दिल्ली में जामा मस्जिद पर कल हुए प्रदर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस नें अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज़ किया है.. दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों की पहचान कर रही है. धारा 188 के तहत किसी भी पब्लिक सर्वेंट की ओर से जारी ऑर्डर को न मानने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान दिया गया है. इसके तहत जेल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं.