45 हजार का जुर्माना किया
विशिष्ट न्यायालय का फैसला
टोंक. नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और बलात्कार के मामले में विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट ने एक अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर 45 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।