जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir.) के कठुआ (Kathua) में साल 2018 में एक बच्ची से दुष्कर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एक आरोपी को बालिग मानकर उस पर मुकदमा चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी शुभम सांग्रा को किशोर घोषित करने वाले आदेश को रद्द करते हुए उस पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है।
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