जम्मू के कठुआ में 8 साल की बच्ची की रेप और हत्या के आरोपी शुभम सांगरा के खिलाफ बालिग के तौर पर ही मुकदमा चलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को नाबालिग ठहरा कर उसके खिलाफ मामले को ज्युवेनाइल जस्टिस बोर्ड को भेजने वाले निचली अदालत और हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है.
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