गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे (Morbi Bridge Collapse) को लेकर अब नगर निगम ने गुजरात हाईकोर्ट(Gujarat HC) में हलफनामा दाखिल कर हादसे की जिम्मेदारी ली है,बता दें कि इस हादसे में 135 लोगों की मौत हुई थी.नगर निगम ने इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट नें हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि पुल को नहीं खोला जाना चाहिए था, गुजरात हाईकोर्ट ने अब इस मामले में नगर निगम के प्रमुख संदीप सिंह जाला को 24 नवबंर को तलब किया है, जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी
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