दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) ने मंगलवार को एक ऐताहिसक फैसला सुनाते हुए 33 सप्ताह की गर्भवती महिला को गर्भपात की अनुमति दे दी है,हाईकोर्ट ने महिला के गर्भपात संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए मेडिकल कंडीशन के आधार पर 33 हफ्ते से ज्यादा के गर्भ को चिकित्सीय रुप से खत्म करने की अनुमति दी है.
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